चाइल्ड पोर्न वेबसाइट कंपनी पर सीबीआई का छापा, पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला


POCSO अधिनियम (POCSO Act.) - IAS Prabandhan

नई दिल्ली- मंगलवार को सीबीआई ने बाल पोर्न वेबसाइट की जांच के सिलसिले में दिल्ली में एक कंपनी में छापेमारी कीजिसमें निदेशकों को दोषी पाया गया। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा, "एजेंसी की कई टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर तलाशी कीजिसमें दिल्ली स्थित कंपनी भी शामिल है। इस तलाशी अभियान में पश्चिम विहार की कंपनी और उसके निदेशकों के परिसर में तलाशी ली गई।" अधिकारी ने बताया कि सीबीआई ने कंपनीउसके निदेशकों और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी पर आरोप है कि वह रूसी वेब डोमेन में बच्चों के यौन शोषण सामग्री को वेबसाइटों पर होस्ट करता था। उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत, नीदरलैंड और रूसी संघ का अधिकार क्षेत्र शामिल है। इससे हमें सर्वर का लोकेशन और आपत्तिजनक सामग्री के मालिकों के बारे में जानकारी मिलती है।" फिलहाल टीम ने छापेमारी में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों को नष्ट कर दिया है।

आपको बता दें कि सीबीआई ने ऑनलाइन चाइल्ड पोर्न से संबंधित मामलों के लिए ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज एंड एक्सप्लोरेशन प्रिवेंशन नाम से एक विशेष इकाई भी बनाई है।

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