नई दिल्ली- केंद्र सरकार
ने देश में लॉकडाउन 4 का एलान कर दिया है। जोकि 18 मई से 31 मई तक रहेगा। आज गृह
मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस जारी कीं। जिसमें बहुत सी नई शर्तें सामने आई
हैं। सरकार ने लॉकडाउन को 5 जोन में विभाजित किया है। कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, रेड
जोन, ग्रीन जोन और ऑरेज जोन। लॉकडाउन 4 में सरकार ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। जिसके अनुसार
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक देश में कर्फ्यू जारी रहेगा।
आपको बता दें
कि लॉकडाउन 4 में हवाई उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है। ट्रेन सेवा और मेट्रो सेवा पूरे
देश में बंद रहेगी। फिलहाल जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, वो जारी रहेंगी। इस
दौरान हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। सिनेमा हाल, जिम, मॉल्स, होटल और
रेस्टोरेंट के साथ-साथ स्कूल-कॉलेज और ट्रेनिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। सार्वजनिक
स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू बेचने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर कार्रवाई
की जाएगी। बता दें कि ऑनलाइन लर्निंग जारी रहेगी। हालांकि सरकारी दफ्तर, सरकारी
कैंटीन, बिना दर्शक वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम खुल
सकते हैं। लेकिन कोई दर्शक नहीं जा सकेगा।
नई गाइडलाइन
के मुताबिक, रेड,
ऑरेंज, ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी। राज्य सरकारों के तय
करने के बाद जिले के जिलाधिकारी स्थिति के अनुसार ये तय करेंगे कि जिले को किस जोन
में रखना है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जोन में एक राज्य से दूसरे राज्यों में
राज्य सरकारों की आपसी सहमति से बसें आ-जा सकेंगी। कंटेनमेंट जोन में जरूरी
सुविधाएं जारी रहेंगी। मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी लोगों का
आना जाना बंद रहेगा। कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग,
घर घर सर्विलांस जैसे तरीकों से निगरानी रखी जाएगी। वहीं
रेड जोन वाले इलाकों में लोग केवल मेडिकल सेवा के लिए बाहर जा सकेंगे।
धार्मिक स्थल पूर्णरूप
से बंद रहेंगे, और किसी भी प्रकार के धार्मिक या राजनीतक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी।
आवश्यक आयोजनों में राहत देते हुए शादी-बारात में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते
हुए 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। रात 7
बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों को नाइट कर्फ्यू का पालन करना पड़ेगा। लॉकडाउन 4 में 60 साल से ऊपर आयु वाले बुजुर्ग, 10 साल से कम के
बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाओं की यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगेगी। लॉकडाउन 4 में जारी
किए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी साथ ही एक साल की
सजा भी दी जा सकती है।
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